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दो पहिया वाहन पर बैठे दोनों व्यक्तियों को लगाना होगा हेलमेट अनिवार्य नहीं तो पुलिस कसेगी शिकंजा और कांटे की चालान

पुलिस के द्वारा हिंदी मैग्जीन के मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार राठौर देहरादून उत्तराखंड

– यातायात पुलिस देहरादून

*दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) के साथ-साथ सपरिचालक ( Pillion Rider ) द्वारा हेलमेट न पहनने पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।*

*माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़, नैनीताल* द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में *मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129* के अन्तर्गत *दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचालक ( Pillion Rider )* हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से हैलमेट के प्रयोग हेतु निर्देश दिये गये हैं । जिसमें जनपद – देहरादून पुलिस द्वारा सभी आमजन को पूर्व में दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचाक ( Pillion ) के अनिवार्य रूप से वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करने तथा *10 अगस्त 2018* के बाद नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने की बात कही गयी थी। उक्त के क्रम में श्रीमती निवेदिता कुकरेती कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में तथा श्री लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11/08/18 को प्रातः 10:00 बजे से यातायात पुलिस/सीपीयू द्वारा शहर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चैकिंग स्थलों पर दुपहिया वाहन के पीछे बैठे परिचालक (PILLION RIDER) के सम्बन्ध मे चैकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान अधिकांश दुपहिया वाहन चालक के पीछे बैठे परिचालक, जिनमें काफी संख्या में बच्चे व बुजुर्ग सम्मिलित थे, के द्वारा हैलमेट धारण किया गया था। इसके उपरान्त कतिपय दुपहिया वाहन चालकों के पीछे बैठे परिचालक द्वारा हैलमेट न पहने पर यातायात पुलिस/सीपीयू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 129 के अन्तर्गत मौके पर 780 दुपहिया वाहनों का चालान कर मौके पर 79,200/- ₹ संयोजन शुल्क तथा 29 वाहनों का चालान मा0 न्यायलय किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर वाहन के कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने पर 08 दुपहिया वाहन को सीज किया गया। पुलिस द्वारा डबल हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में चलाए जा रहे अभियान को आम जनमानस द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है।
अतः शहर क्षेत्रान्तर्गत आमजनमानस, शिक्षित वर्गों एवं स्कूली छात्र-छात्राओं से अपील की जाती है कि आप दुपहिया वाहन चलाते समय परिचालक को हैलमेट अवश्य पहनायें अन्यथा आपके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही की जायेगी।

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