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पुलिस ने किया गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 6 अभियुक्तों को जिला बदर

पुलिस के द्वारा हिंदी मैगजीन के मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार राठौर देहरादून उत्तराखंड

*कोतवाली ऋषिकेश*
————————————– *गुंडा-अधिनियम के अंतर्गत 11 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही मे 5 अभियुक्त पूर्व मे गिरफ्तार कर जिला बदर, तथा छटा जिलाबदर अभियुक्त बिट्टू पुत्र रतिराम आज गिरफ्तार।*
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प्रशासन द्वारा निषिद्ध क्षेत्र को मध्य निर्देश क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में ऋषिकेश क्षेत्र में लगातार शराब में नशीले पदार्थों की तस्करी होती रहती है। स्थानीय पुलिस *कोतवाली ऋषिकेश द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध समय-समय पर गिरफ्तारी व नशीले पदार्थों की बरामदगी की जाती है।* परंतु कुछ व्यक्ति *नशीले पदार्थों की तस्करी में बिक्री करने में इतने संलिप्त होते हैं, कि उनके द्वारा अपने कार्य में बाधा पहुंचाने वाले स्थानीय व्यक्तियों व आम जनता को डराया धमकाया जाता है। जिस के डर से कोई भी व्यक्ति इन के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने में गवाही देने को तैयार नहीं होता है।* ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक देहात महोदया तथा क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश महोदय के निर्देशन में *प्र०निरी० कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा अधिनियम की कार्यवाही की गई। जिसमें 11 अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें से पूर्व में निम्नलिखित पांच अभियुक्तों को जिला बदर किया गया है।*

1- *राजेश गुप्ता पुत्र सत्यपाल गुप्ता निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी आईडीपीएल ऋषिकेश*

दिनांक 10/09/18 को 6 माह के लिए जिला बदर।

2- *अभिमन्यु पुत्र अव्वल सिंह निवासी शिवाजी नगर आईडीपीएल हाल आवास विकास कॉलोनी ऋषिकेश*

दिनांक 10/09/18 को छह माह के लिए जिला बदर।

3- *बिट्टू पुत्र मुखराम निवासी नई जाटव बस्ती ऋषिकेश*

दिनांक 20/09/18 को 6 माह के लिए जिला बदर।

4- *अजय उर्फ लाला पुत्र स्वर्गीय रतन लाल निवासी फार्म आईडीपीएल ऋषिकेश*

दिनांक 27/09/18 को 3 माह के लिए जिला बदर।

5- *लक्ष्मण और सीता के पुत्र हरबंस निवासी बनखंडी ऋषिकेश*

दिनांक 27/09/18 को 3 माह के लिए जिला बदर।

इसी क्रम में आज दिनांक 04/10/18 को अभियुक्त

*बिट्टू पुत्र रतिराम निवासी जाटव बस्ती ऋषिकेश*

को *3 माह हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा चीला बैराज रोड पर* छोड़कर जिला बदर किया गया है। तथा *हिदायत दी गई कि 3 माह से पूर्व जनपद की सीमा पर प्रवेश ना करें*, अन्यथा पुनः कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।

*– उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 26/09/18 को राजेश गुप्ता पुत्र सत्यपाल गुप्ता निवासी लेबर कॉलोनी आईडीपीएल ऋषिकेश को पुलिस के द्वारा गुंडा अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करने पर पुनः जनपद की सीमा में प्रवेश किया गया था, जिसे पुलिस द्वारा जेजे गिलास फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।*
जिला बदर किए गए अभियुक्तों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही भविष्य में भी प्रचलित रहेगी।

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