प्रेमी जोड़े के हत्याकांड में एक को फांसी और 3 साथियों को उम्र कैद की सजा दी

उत्तराखंड देहरादून जिले के चकराता में दिल्ली से आए पर्यटक जोड़ें के दिल दहलाने वाले हत्याकांड में उत्तराखंड की शांत वादियों मैं शर्मसार हो गई।
जौनसार बावर क्षेत्र प्रकृति सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है शांत फिजाओं के लिए जाने वाले चकराता की छवि पूरे देश में छवि धूमिल हो गई थी अक्टूबर 2014 में इस हत्याकांड के बाद चकराता क्षेत्र में पर्यटक की संख्या में भी कमी आई है इस दौरान हत्या आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा था आए दिन लोग सड़क पर उतरकर हत्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे और लोगों ने थाने का घेराव कर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की जाने लगी थी पर्यटक जोड़े की हत्या से लोगों में और पर्यटकों गलत संदेश गया था ऐसे में आरोपों को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था कोर्ट ने हत्या के मुख्य अभियुक्त राजू दास को जहां फांसी की सजा सुनाई। वहीं इस अपराध में उसका साथ देने वाले उसके तीन साथियों को उम्र कैद की सजा दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया इससे पहले न्यायालय ने दिल्ली से चकराता देहरादून घूमने आए प्रेमी जोड़े से लूट हत्या छुपाने के मामले में 27 मार्च को ही चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। 22 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में रह रहे अभिजीत पाल पुत्र अतुल पाल निवासी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) हाल नई दिल्ली और मौमिता दास पुत्री मृणाल कृष्णदास निवासी लाडो सराय नई दिल्ली दिवाली की छुट्टियों में चकराता घूमने आए थे मगर उसके अगले दिन ही 23 अक्टूबर 2014 को टाइगर फॉल घूमने के बाद दोनों अचानक लापता हो गए थे मोमिता के घर वालों ने 23 अक्टूबर को उसको फोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया उसके बाद उन्होंने लाडो सराय थाने में मोमिता की गुमशुदगी दर्ज करा दी पुलिस को फोन की लोकेशन चकराता में मिली थी उसके बाद दिल्ली पुलिस ने विकासनगर पुलिस और चकराता पुलिस को साथ लेकर तलाश शुरू कर दी कर दी इसी दौरान पुलिस को ई एम आई नंबर से पता चला कि वह नंबर राजू दास के नाम सिम है इसके बाद पुलिस ने राजू दास की तलाश शुरू की और पुलिस ने राजू दास को गिरफ्तार कर लिया कड़ी पूछताछ के बाद राजू दास ने स्वीकार कर लिया की हत्या हमारे द्वारा ही हुई है और पुलिस ने नौगांव से यमुना नदी के किनारे से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था आज कोर्ट ने अपना फैसला पीड़ित परिवार के पक्ष में दिया फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया।।
पुलिस के द्वारा हिंदी मैग्जीन के मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार राठौर देहरादून उत्तराखंड।।