विपिन रावत के हत्यारोपी पति व पत्नी को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून,25 नवम्बर को लक्खीबाग चौकी मे वादी पंकज रावत पुत्र अब्बल सिंह रावत निवासी केदारपुर बंजारावाला थाना नेहरू कालोनी द्वारा कोतवाली मे तहरीर दी गई की उनका भाई विपिन रावत उर्फ़ विक्की 25-11-2022 को अपने दोस्त निखिल राणा, शिवानी व आकांशा के साथ गाँधी रोड़ तहसील के पास होटल दून दरबार मे खाना खाने आया था। ज़ब वह लोग खाना खाकर वापस जा रहे थे। तो वहाँ पर वाहन संख्या यूके 07 डीडी 5800 मे सवार दो महिला और एक पुरुष आये जिनके द्वारा विपिन रावत के साथ गाली ग्लोच करने लगे जिसका विरोध करने विपिन रावत व उसके दोस्त निखिल के साथ मारपीट की गई,लड़ाई के दौरान बेसबोल की स्टिक से हमला किया गया। जिसमे विपिन रावत गंभीर से घायल हो गया। जिसको इन्द्रेश हॉस्पिटल मे भर्ती कराया गया। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 25-11-2022 को मु0अ0स0557/22 धारा 323,504,506 भादवी बनाम वाहन संख्या यूके 07- डीडी 5800 मे सवार दो महिला एक पुरुष पंजीकृत किया गया।
जिसकी विवेचना लक्खी बाग चौकी प्रभारी प्रवीण सैनी के द्वारा मे उक्त तिथि के आधार पर डॉक्टर के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भादवी की बढ़ोतरी की गई,विवेचना मे अभियुक्त 1-विनीत अरोड़ा उर्फ़ मन्नी 2- पार्थविया अरोड़ा पत्नी विनीत अरोड़ा के नाम प्रकाश मे आये।
अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर पुलिस द्वारा लगातार दबीश दी गई व गिरफ्तारी के प्रयास किये गए। जिनको न्यायलय द्वारा अभियुक्तों को अंतरिम जमानत दी गई। जबकि दिनांक 3-11-2022 को उपचार के दौरान घायल विपिन रावत की इंद्रेश अस्पताल मे मृत्यु होने पर विवेचना मे अभियुक्तगणो के विरुद्ध धारा 302 की बढ़ोतरी की गई जिसके पश्चात पुलिस ने अभियुक्त विनीत अरोड़ा को 3-12-2022 को प्रिंस चौक से व अभियुक्त पार्थविया को मोहनी रोड़ से 4-12-2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के कब्जे से राजपुर रोड़ से घटना मे प्रयुक्त कार व अंसारी मार्ग से घटना प्रयुक्त बेसबोल स्टिक बरामद की गई। दोनों आज न्यायलय मे पेश किया जायेगा। विवेचना मे लापरवाही बरतने पर उ0नि0 प्रवीण सैनी को 3-12-2022 को निलंबित किया गया।