अयोध्या बाबरी केस 28 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला ढांचा ढहाए जाने के मामले में सभी आरोपी बरी
लखनऊ, अयोध्या बाबरी केस 28 साल बाद आया फैसला ढांचा ढहाए जाने के मामले में सभी आरोपी बरी
जज ने माना घटना पूर्व नियोजित नहीं थी घटना अचानक घटी थी इस मामले के 17 आरोपियों की हो चुकी है मृत्यु जज के दो हजार पेज का फैसला
फैसला सुनाते ही स्पेशल जजेस हो गए रिटायर, फैसले के लिए मिला था एक साल का विस्तार
अयोध्या मामले में 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आज 28 साल बाद लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है अदालत में 26 आरोपी मौजूद थे जबकि छह आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए जज ने माना कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और घटना अचानक हुई थी इस मामले के आरोपियों में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल सहित 17 आरोपियों की हो चुकी है मृत्यु।
यह 26 आरोपी रहे अदालत में मौजूद
साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा, आचार्य धर्मेंद्र देव, विनय कटियार, पवन पांडेय, चंपत राय, वेदांती सहित 26 आरोपी आज अदालत में उपस्थित थे
छह आरोपी अदालत में नहीं आए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, सतीश प्रधान एवं पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल कल्याण सिंह सहित मौजूद नहीं थे। कोरोना के चलते इन लोगों को अदालत में मौजूद होने की छूट दी गई थी इन लोगों को घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी हाजिरी लगाने की और फैसला सुनने की इजाजत थी