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कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन की अवधि मैं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कुछ कार्यों व बिक्री समान मैं पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य

ब्यूरो रिपोर्ट– इलम सिंह चौहान पुलिस के द्वारा हिंदी पत्रिका

*कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कुछ कार्यों व बिक्री सामान में पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य*

देहरादून 23 अप्रैल।  जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत लागू लाॅक डाउन की अवधि में कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों को भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया एवं लाॅक डाउन उपायों के रूप में  सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से  सुनिश्चित करवाने पर ही अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें तथा बिजली पंखे की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र देहरादून एवं नगर पालिका परिषद क्षेत्र डोईवाला में दुकान खोलकर सामग्री विक्रय  करने की अनुमति नही होगी, इन दोनों क्षेत्रों में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का पालन करने पर केवल होम डिलिवरी के माध्यम से ही उक्त सामग्री विक्रय की जा सकती है। उक्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह दुकानें निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए खोल सकते हैं किन्तु इसके लिए नगर मजिस्टेªट/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, किन्तु इस कार्य में लगे श्रमिकों को निर्णाधीन क्षेत्र में ही रहना होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति नही होगी तथा स्वःनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे इलैक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरणों की मरम्मत, प्लम्बर मोटर/बाईक मकैनिक बढई को निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक केवल सम्बन्धित क्षेत्र (लाॅक डाउन क्षेत्र भगत सिंह कालोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कालोनी,  आजाद कालोनी तथा झबरावाला, केशवपुरीबस्ती को छोड़कर) में कार्य करने की अनुमति होगी किन्तु इसके लिए  पूर्व में संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

 

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