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बिना अनुमति भवन का उपयोग बदलने पर सीजेएम कोर्ट न चार के गैरजमानती वारंट निकाले।

बिना अनुमति भवन का उपयोग बदलने पर सीजेएम कोर्ट न चार के गैरजमानती वारंट निकाले।

मसूरी। छावनी परिषद लंढौर ने बिना छावनी परिषद की संस्तुति के भवनों का उपयोग बदलने पर कार्रवाई कर चार लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मामले को भेजा जिस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों के न आने पर गैर जमानती वारंट निकाल दिए।
छावनी परिषद लंढौर के सीईओ अभिनव सिंह ने बताया कि छावनी परिषद लंढौर क्षेत्र में चार भवनों के अपने भवन का उपयोग बिना छावनी के अनुमति के बदल दिया जिस पर प्रतिवादियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया लेकिन कोई भी प्रतिवादी तारीख पर नहीं आया जिसपर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सीईओ ने बताया कि इसमें दो मामले प्रमुख है जिसमें एक क्लेयरमांउट भवन का है जिन्होंने अपने भवन का स्वरूप बदल कर उसमें कैफे खोल दिया व दूसरा मामला डेहलिया बैंेक का है उन्होंने भी अपने भवन का उपयोग बिना छावनी के अनुमति के बदला है। इन लोगों के विरूद्ध छावनी परिषद ने नोटिस दिया जिसका जवाब नहीं दिया गया व उसके बाद छावनी परिषद के एक्ट 2016 के तहत अधिनियम की धारा 244 के तहत कार्रवाई कर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।

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