देहरादून,आज 26 जून 2023 को उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवीण त्यागी ने मांग करी है की चुनाव आयोग के नियम की धारा 13 (घ ) संशोधन अध्यादेश 225 और अधिनियम अधिसूचना 455 के अनुसार यदि निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का तीसरा बच्चा 27 अप्रैल 2003 के बाद पैदा हुआ है तो ऐसी दशा मे वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यह आदेश 02 जुलाई 2002 से लागू है. इसी प्रकार का एक आदेश उत्तराखंड पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 53 की उपधारा 1(द ) तथा 90 की उपधारा 1 (द) मे भी किया गया था। जोकि चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। जबकि निकाय चुनाव मे यह आदेश वर्तमान मे भी लागू है। जिससे उत्तराखंड सरकार द्वारा हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है। प्रवीण त्यागी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि चुनाव आयोग के आदेश दिनांक 2 जुलाई 2002 को निकाय चुनाव से हटाय जाने का अध्यादेश जारी करें। प्रवीण त्यागी ने 1- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार। 2- शहरी विकास सचिव उत्तराखंड सरकार। 3- मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार। 4- यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल, उत्तराखंड सरकार। को प्रतिलिपि प्रसेक्षित की।