उत्तराखंड में कोविड-19 कर्फ्यू सात दिवस के लिए दिशानिर्देशों के साथ बढ़ाया गया देखिए क्या है दिशा निर्देश क्या खुलेगा और कब खुलेगा
रिपोर्टर स्नेह लता , देहरादून कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु* कोविड-कर्फ्यू को अगले 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है । राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने समस्त उत्तराखंड में कोविड-19 कर्फ्यू को अग्रिम 7 दिवस के लिए दिशानिर्देशों के साथ बढ़ा दिया है ।राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू दिनांक 8- 06 -2021 प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 15- 06- 2021 प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित निर्देशों में ढील देने के संबंध में जिला अधिकारी स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार आदेश जारी करेंगे कोविड-19 में कर्फ्यू में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा ।विवाह समारोह आदि में अधिकतम 20 लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ अनुमति होगी। रविवार को शासन द्वारा जारी एस ओ पी के अनुसार अगले सप्ताह कोविड-19 के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान रोजाना सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगे ।वही स्टेशनरी की दुकान जनरल स्टोर किराने की दुकानें बुधवार 9 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे। स्टेशनरी शॉप ,कपड़ा रेडीमेड ,दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान ,साइकिल स्टोर ,ड्राई क्लीनर्स और ,मोटर पार्ट्स की दुकानें 11 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेंगे ।फोटोकॉपी टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेगी।सरकार ने इस हफ्ते ठेके शराब के खोलने का भी फैसला लिया है। नई ए एस ओ पी के अनुसार अब शराब के ठेके हफ्ते में 3 दिन यानी (बुधवार )9 जून (शुक्रवार) 11 जून और( सोमवार) 14 जून को सुबह 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे। सरकार के साक्ष्य शासकीय शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया, कि प्रदेश में 7 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है ।