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बिना मास्क पहने तो जाना पड़ेगा 6 माह के लिए जेल, पांच हजार रुपए का साथ में लगेगा जुर्माना

*बिना मास्क पहने तो जाना पड़ेगा 6 माह के लिए जेल, पांच हज़ार रुपये का साथ में लगेगा जुर्माना*

देहरादून। महामारी अधिनियम1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को आज राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई। बता दें कि कोविड-19 के तहत अब राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए क्वारंटीन के नियमो को कठोर कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार जो भी इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया गया उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना और 6 माह जेल का भी प्रावधान किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार सीधा जेल होगी कंपाउंडिंग की सुविधा भी नहीं मिलेगी। इस अधिनियम को लाने का सबसे बड़ा कारण बिना मास्क के लोगों का निकलना इस संकट की घड़ी में सडकों बाज़ारों में बेधड़क घूमना फिरना आदि रहा । इसलिए राज्य में यह कडा नियम बनाना पड़ गया , इस अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। केरल तथा उड़ीसा के बाद उत्तराखंड राज्य तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने महामारी अधिनियम 1897 में बदलाव किया है।

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