देहरादून से बड़ी खबर: न्यायालय ने दोबारा जांच के दिए आदेश
Police Online News18 hours ago
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देहरादून। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून ने प्रकरण संख्या 1480/2022 (मुकदमा अपराध संख्या 77/2022, धारा 506 IPC, थाना कोतवाली नगर) में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति स्वीकार कर ली है और मामले में अग्रिम विवेचना (Further Investigation) के निर्देश दिए हैं।
वादिनी कुमारी रीता सूरी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाया कि मामले में प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में विस्तृत जांच आवश्यक है। इसी के चलते थाना अध्यक्ष कोतवाली नगर, देहरादून को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण में सभी बिंदुओं पर पुनः गंभीरता से जांच सुनिश्चित करें।
मामले में वादिनी ने आरोप लगाया है कि यह पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसमें कई व्यक्तियों की कथित मिलीभगत रही है। वादिनी के अनुसार, उनके भाई अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या से जुड़े मामले में भी कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा उनके भाई के चेंबर में जबरन प्रवेश कर शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी भाषा अत्यंत संवेदनशील और आपत्तिजनक थी।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज नियम अनुसार एकत्र किए जाएं और बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी अभिलेख का निस्तारण न किया जाए। साथ ही विवेचक को निर्देशित किया गया है कि जांच पूरी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
वादिनी रीता सूरी, जो आरटीआई क्लब उत्तराखंड की उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी हैं, ने न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है।
(नोट: मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः सभी पक्षों के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही संभव होगी।)